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7. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध
धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभाव्यता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा। या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहा वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
यदि यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा, कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।
जहॉ सूचना उपलब्ध कराने के लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को-
उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसरण में रकम निकालने के लिए की गई संगणनाओं के साथ उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध करने की लागत के रूप में और फीस का ब्योरा देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा ।
प्रसारित फीस की राशि या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में जिसके अन्तर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है । विनिचस के पुनर्विलोकन के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुंए कोई संसूचना भेजेगा ।
जहां इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है। संवेदनात्मक रूप से निःशुल्क है वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। जिससे निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना सम्मिलित है जो समुचित हो।
जहां धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसी व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा के नीेचे है कोई फीस प्रभावित नहीं की जाएगी। जैसा समूचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।
उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट समय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है। वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध करायी जाऐगी।
उपधारा (1) के अधीन कोइ विनिश्चय करने से पूर्व यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति पक्षकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।
जहां किसी अनुरोध को उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया गया समझा गया है, वहां सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को।
ऐसी अस्वीकृति के कारण वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी और अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां संसूचित करेगा।
किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसे मांगा गया है। जब तक लोक प्राधिकारी के संशोधन को अनुपाती रूप से विचलित न करता हो। या प्रश्नगत अभिलेखों की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।
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